सुप्रीम कोर्ट ने ‘अनुच्छेद 370 (Article 370) की वापसी’ के समर्थकों को निराश किया

प्रधान मंत्री ने इस विषय पर टवीट क्या।
Today’s Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं थीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं।
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